राज्यदिल्ली

SC में Manish Sisodia ने कहा कि वह 17 महीने से बाहर है, जबकि CBI ने कहा कि आप शराब घोटाले में कंठ तक डूबे है

सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर करते हुए ट्रायल में देरी की दलील दी।

सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई हुई। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी की दलील देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की, लेकिन सीबीआई ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में जमानत देना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया के खिलाफ सीधे सबूत का दावा करते हुए कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने शराब घोटाले में कंठ तक पकड़ा है। मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को ही होगी।

मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने पेश हुए। ईडी और सीबीआई के एसजी एसवी राजू ने वहीं दलीलें दीं। “मैं हिरासत में हूं, और 17 महीनों से बंद हूँ”, सिसोदिया ने राहत की अपील करते हुए कहा।’

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ‘पहले के आदेशों में आपके खिलाफ कुछ तथ्य थे, जिन्हें आपने फाइल में हाइलाइट नहीं किए हैं। सिंघवी ने माफी मांगी और कहा कि वह इसे सुधार लेंगे। सिंघवी ने ED पर देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रायल अभी नहीं शुरू हुआ है। पहले आदेश में कहा गया था कि ऐसा नहीं होने पर जमानत की मांग की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आदेश को ठीक उसी तरह पढ़ना चाहिए।

सिंघवी ने बार एंड बेंच को बताया, ‘अक्टूबर में उन्होंने 25 हजार दस्तावेज जमा किए। 224 सबूत यह सिर्फ एलडी है। CBI ने 294 गवाहों को हवाला दिया। कुछ ओवरलैप होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5031 पन्ने हैं। चौथे आरोपपत्र को कोर्ट ने नहीं देखा है। मैंने कानूनी अधिकारों का पालन करते हुए आवेदन किया। मैंने कैसे देरी की?जस्टिस गवई ने प्रश्न किया कि क्या आप दोनों केसों में जमानत मांग रहे हैं? सिंघवी ने हां में जवाब दिया कि क्योंकि वह दोनों मामले में गिरफ्तार की गई है। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया को विदेश भागने का खतरा नहीं है, जब वे सीबीआई केस में ट्रायल में देरी का मुद्दा उठाते हैं। वह सबूतों या गवाहों को बदल नहीं सकते।

CBI: कंठ तक घोटाले में डूबे सिसोदिया

एएसजी राजू ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया ने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने का कारण नहीं बताया है। “वह निर्दोष व्यक्ति नहीं है जिन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है, बल्कि घोटाले में कंठ तक डूबे हुए हैं,” एसजी एसवी राजू ने कहा। सबूत स्पष्ट रूप से उनकी संलिप्तता दिखाते हैं। वह उपमुख्यमंत्री के रूप में 18 विभागों की देखभाल करते थे।’

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