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 Mann Government: CAQM Act के तहत पंजाब में पराली जलाने के मामले में कई अफसरों पर केस दर्ज

 Mann Government ने पंजाब में पराली जलाने के मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

पंजाब स्टिबल जलाना: पंजाब की प्रतिष्ठित  Mann Government ने तीन जिलों के नौ अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में ये अधिकारी असफल रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई 2021 के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) एक्ट की धारा 14(2) के तहत की जाएगी।

इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत घरमकोट सब-डिवीजन के किशनपुरा कलां गांव के नोडल अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गई है। तरनतारन में तीन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। फिरोजपुर में कृषि विस्तार अधिकारी, ड्रेनेज विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और तीन पंचायत सचिवों पर मुकदमा चलाया गया है।

फिरोजपुर की एसएसपी सौम्या मिश्रा ने कहा कि 296 एफआईआर दर्ज की गई हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। अब तक 296 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से पिछले चार दिनों में 121 मामले दर्ज किए गए हैं।

DC Deepti Sharma ने बताया कि ग्रामीण विकास और सहकारिता विभागों के 102 से अधिक अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने में असफलता के कारण नोटिस भेजे गए हैं। उन्हें बताया कि इस साल सख्त उपायों के प्रयासों से 58% की कमी हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले हुई है।

मोगा के डीसी विशेष सारंगल (DC Special Sarangal) ने रविवार को 2 SDM, 2 SHO और 1 BDPO सहित अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा। सारंगल ने कहा कि पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर ने लुधियाना में 105 पराली जलाने के मामले दर्ज किए हैं और उल्लंघन करने वाले किसानों पर 1.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

CAQM Act की धारा 14(2) क्या कहती है?

CAQM अधिनियम की धारा 14(2) के अनुसार गैर-जमानती अपराध होते हैं। इन पर पहली श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई करता है। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है अगर आरोप साबित हों और दोषी पाया जाए। इसके साथ पांच वर्ष की सजा या दोनों भी हो सकती है।

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