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मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया: भारतीय अश्टाम विधेयक 2025 पारित होने से व्यापारिक माहौल को मिलेगा बढ़ावा

मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया: विधेयक का लक्ष्य व्यापारिक खर्चों को कम करना और पंजाब में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है

माल एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा आज पारित भारतीय अश्टाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 से राज्य में व्यापार अनुकूल माहौल बनाएगा। इससे व्यापारिक खर्च कम होगा और पंजाब में आर्थिक विकास होगा।

मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आज यहां जारी एक प्रेस बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय अश्टाम अधिनियम, 1899 को संशोधित करके पंजाब विधानसभा में पेश किया था, जिसके पारित होने से राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

माल एवं पुनर्वास मंत्री ने कहा कि इस कानून के पारित होने से, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ऋण पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर चुका है और बाद में गिरवी रखी गई संपत्ति को बिना मोर्टगेज किए किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था में स्थानांतरित करता है, तो कोई अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी, जब तक कि नया ऋण पहले से अधिक ऐसी स्थिति में केवल अतिरिक्त रकम पर दायित्व लागू होगा।

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