Manish Sisodia News: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है.
Manish Sisodia News: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। 22 जुलाई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। 15 जुलाई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिसोदिया को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आप के पूर्व मंत्री को आबकारी नीति मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार गिया गया था.
इससे पहले, मंगलवार 16 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 29 जुलाई तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा, नोटिस का जवाब 29 जुलाई तक दें. हम दो सप्ताह बाद इस पर फिर विचार करेंगे.
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि वरिष्ठ आप नेताओं को 16 महीने से जेल में रखा गया है और केस नहीं बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को दिए गए फैसले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अगले तीन महीने में मामला धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार रेगुलर बेल मांग रहे थे। जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के कारण मामले की कार्यवाही में देरी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह 2002 के ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा नहीं नहीं करते।
इसे चुनौती देते हुए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। पिछले महीने, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि शराब नीति मामले में अंतिम आरोप पत्र या शिकायत 3 जुलाई तक दायर की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।