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Patanjali Case: बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य ‘सार्वजनिक माफी’ के लिए तैयार हैं; 23 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी

Patanjali Case: बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी बालकृष्ण आचार्य ने लोगों से माफी मांगने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान Patnjali के अधिवक्ता ने जजों को बताया कि वे माफी मांगने को तैयार हैं।न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के सामने वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील पेश की।

Patanjali की झूठी प्रचार प्रथा गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी बालकृष्ण आचार्य ने गलत विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान Patnjali के अधिवक्ता ने जजों को बताया कि वे माफी मांगने को तैयार हैं। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के सामने अपनी दलील दी। कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को एक हफ्ते में अपनी गलती सुधारने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उनकी माफी पर ध्यान दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ मांगने की वजह से राहत नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा, “आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते।”

पीठ से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि उनका किसी भी तरह से अदालत को अनादर दिखाने का कोई इरादा नहीं था। पीठ ने बालकृष्ण को बताया कि वे (पतंजलि) इतने निर्दोष नहीं हैं कि वे नहीं जानते कि शीर्ष अदालत ने पहले मामले में क्या कहा था।

सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं बाबा रामदेव

बाबा रामदेव ने पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जो भी हमसे भूल हुई, उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि आपके प्रचार के बारे में क्या विचार था। हमारे देश में कई तरीके हैं। लेकिन दूसरे उपचार खराब क्यों हैं? Ramdev ने कहा कि हम अदालत से माफी मांगते हैं। हमने पांच हजार अध्ययन किए और प्रमाणित आयुर्वेद प्रस्तुत किया है।

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