PSEB Strict Instruction: 30 हजार से अधिक सरकारी, निजी और बोर्ड स्कूलों पर लागू होने वाले ओपन स्कूलों के आदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किए हैं। जानकारी के लिए, 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके बाद कोई स्कूल मौका नहीं पाएगा। इस तिथि को कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
दरअसल, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए खुले स्कूलों को मान्यता देने और रिन्यू करने का कार्यक्रम जारी किया है। जो स्कूलों को मान्यता देने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूल की मान्यता देने में देरी करने वाले विद्यार्थियों को लेट फीस देनी पड़ेगी। नियमों का भी कड़ाई से पालन करना होगा। स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बताया जाना चाहिए कि बिना मान्यता के कोई भी संस्था दाखिला नहीं ले सकेगी।
CBSE के अनुसार लगभग सभी स्कूल काम कर रहे हैं। साथ ही, बोर्ड की नवनियुक्त चेयरपर्सन, डा. सरबजीत बेदी, इस मामले को सख्त मानते हैं। उनकी ओर से सभी विद्यालयों को लिखित निर्देश भेजे गए हैं। स्कूलों को आवेदन करने के बाद उप सचिव अकादमिक शाखा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में खेत की एक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी।आदर्श स्कूलों को खर्चों से छूट मिली है। स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसलिए उन्हें मोहाली नहीं जाना होगा। ID वेबसाइट पर अधिक जानकारी भी मिलेगी।