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पंजाब के CM Bhagwant Mann ने इन केसों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी, इससे राम रहीम जेल में बंद हो जाएंगे।

2015 के बेअदबी मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर मुकदमा चलाने को पंजाब के CM Bhagwant Mann ने मंजूरी दी है।

2015 के बेअदबी मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर मुकदमा चलाने को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमे को बहाल करने के तीन दिन बाद यह मंजूरी दी है। शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के आदेश पर रोक लगाने वाले मुकदमे को शीर्ष अदालत ने बहाल कर दिया। इन घटनाओं से जुड़े तीन आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

11 मार्च को पंजाब सरकार की अपील पर उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ पर रोक लगा दी। राज्य ने उच्च न्यायालय द्वारा पहले से निर्धारित किए गए कानूनी मुद्दे पर फिर से विचार करने का विचार उठाया था। 11 मार्च के आदेश ने राम रहीम के खिलाफ मामलों को बंद कर दिया था। इस आदेश में उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ भेजा गया, जिसमें सवाल किया गया कि क्या बाद में राज्य की सहमति को CBI जांच के लिए वापस लिया जा सकता है।

तीन मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई

तीन मामले फरीदकोट थाने में दर्ज किए गए हैं, सूत्रों ने बताया। फ़ाइल को गृह मंत्री का प्रभार रखने वाले सीएम ने मंजूरी दी है। इस फ़ाइल को मंजूरी देने में दो वर्ष से अधिक समय लगा। राम रहीम, जो बलात्कार और हत्या के मामले में फिलहाल दो दशकों की सज़ा काट रहा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान दो सप्ताह की पैरोल पर था। तीनों पुलिस शिकायतें 1 जून, 2015 से बेअदबी की घटनाओं से संबंधित हैं।

CM ने अनुमोदित आवश्यकता

तीनों मामलों में डेरा प्रमुख पर आईपीएस की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया गया था क्योंकि वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। गृहमंत्री को ऐसे मामलों में अभियुक्त की परवाह किए बिना मुकदमा चलाने की अनुमति देनी होती है, इसलिए फ़ाइल को सीएम की अनुमति चाहिए थी। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह मुद्दा उठाया, जहां उन्होंने मान से मंजूरी देने में देरी पर सवाल उठाया।

विवाद की शुरुआत कब हुई?

सितंबर 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब सरकार द्वारा मामलों की जांच के लिए CBI की सहमति वापस लेने की घोषणा करने से यह विवाद शुरू हुआ। राज्य पुलिस का SIT इसकी जांच करेगा। 2015 की बेअदबी प्राथमिकी में CBI जाँच को जारी रखने की मांग करते हुए राम रहीम ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जनवरी 2019 के उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि राज्य को CBI की सहमति वापस लेने का अधिकार था।

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