राज्यपंजाब

Punjab News: अवैध खनन को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया, लागू किया नया कानून

Punjab News: पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 को मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी

Punjab News: पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

इस बारे में आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आधिकारिक आवास पर हुई मंत्रिमंडल बैठक में फैसला किया गया।

कैबिनेट ने भी इस अधिनियम को पंजाब विधानसभा के चल रहे सत्र में पेश करने की अनुमति दी। इस अधिनियम से विभाग को रेत और बजरी की प्रक्रिया में क्रशर यूनिट्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स की क्रियाओं को नियंत्रित करने का अधिकार मिलेगा। राज्य में अवैध खनन को रोकने और कानूनी खनन प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने में इससे मदद मिलेगी।

1899 भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति

कैबिनेट ने पंजाब में व्यापारिक वातावरण को सुधारने के लिए 1899 के भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन भी मंजूर किया। व्यापार खर्चों को कम करना और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ाना इस संशोधन का लक्ष्य है।

इसके तहत, ऋण के लिए पहले ही स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने के बाद संपत्ति को गिरवी रखे बिना हस्तांतरित करने पर कोई अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। यदि पहले ऋण की रकम नई रकम से अधिक होती है, तो ड्यूटी केवल अतिरिक्त रकम पर लागू होगी।

For more news: Punjab

Related Articles

Back to top button