Punjab News: डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह प्रशासनिक कदम है, जो पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक गतिशील और प्रतिक्रियाशील बनाएगा।
Punjab News: पंजाब पुलिस ने पुलिस थाने या यूनिट में किसी भी मुंशी (एमएचसी) के लिए दो साल का कार्यकाल निर्धारित किया है, जो पुलिसिंग की क्षमता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस आदेश को जारी किया है।
उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, पुलिसिंग की दक्षता को बढ़ाने और पुलिस बल में पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है कि किसी भी एमएचसी का एक पुलिस थाने या यूनिट में कार्यकाल दो साल से अधिक नहीं होगा,” पुलिस बल के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने जारी किया।”
निर्देश के अनुसार, दो वर्ष पूरा होने पर संबंधित अधिकारी को दूसरे थाने या यूनिट में स्थानांतरित किया जाएगा। यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह कदम एक गतिशील और प्रतिक्रियाशील पुलिसिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
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