अमृतपाल सिंह की जमानत याचिका खारिज; खडूर साहिब पद पर नामांकन

अमृतपाल सिंह नामांकन:9 मई को, अमृतपाल सिंह ने नामांकन फॉर्म और अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर किए। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में अमृतपाल को अपने प्रस्तावक से मिलने की अनुमति दी गई थी.।

Punjab Lok Sabha Elections 2024: शुक्रवार (10 मई) को पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि खडूर साहिब सीट से कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को नामांकन पत्र दाखिल कराने की व्यवस्था की गई है। ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह की याचिका पर राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज मामले में वह इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।

याचिका में अमृतपाल सिंह ने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए सात दिनों की अस्थायी रिहाई की मांग की।उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादियों को वैकल्पिक रूप से उसके नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अमृतपाल बतौर निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे है। एक जून को पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान होगा।

पंजाब के उप महाधिवक्ता अर्जुन श्योराण ने यह जानकारी दी जब मामला न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की कोर्ट में पेश हुआ। अमृतपाल सिंह ने 9 मई को नामांकन फॉर्म और अन्य कागजी कार्यों के दो सेट भरकर हस्ताक्षर किए। बंदी को 9 मई को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में अपने वकील और प्रस्तावक से मिलने की अनुमति मिली।

जमानत याचिका खारिज कर दी गई

उनका कहना था कि डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार के अधीक्षक उम्मीदवार के लिए प्रकाशित पुस्तिका-2023 सहित कानून के नियमों के अनुसार बंदी को शपथ दिलाएंगे और शपथ की प्राप्ति के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। साथ ही खडूर साहिब के निर्वाचन अधिकारी को शपथ का मूल फॉर्म भेजेंगे। बाद में अर्जुन श्योराण ने बताया कि अदालत ने याचिका को अयोग्य ठहराया और उसे खारिज कर दिया।

 

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