हरियाणा

RERA ने खरीदारों को राहत दी: अब बिल्डर ऐसे काम नहीं कर सकते

मंगलवार को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने कहा कि किसी भी प्रमोटर को आवेदन शुल्क या अग्रिम भुगतान के रूप में फ्लैट, प्लॉट या भवन की लागत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं देना चाहिए। प्राधिकरण, हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 8(1) और रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13(1) का पालन करते हुए, रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करता है।

2016 के रेरा अधिनियम के अनुसार, किसी भी प्रमोटर को किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की बिक्री के लिए लिखित समझौते के बिना उसकी लागत का 10 प्रतिशत से अधिक राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए; इस समझौते को पंजीकरण भी होना चाहिए। बिक्री के समझौते में परियोजना विवरण, भुगतान विवरण, कब्जे की तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट होनी चाहिए।

हरियाणा रियल एस्टेट नियम क्या कहता है?

साथ ही, हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2017 के नियम 8(1) के अनुसार, बिक्री के लिए समझौता अनुबंध “ए” का होगा, जो इस लिंक पर उपलब्ध है: हरियाणा रेरा कानून, 2017 “सभी आवंटियों को आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/आईटी/किसी अन्य उपयोग के लिए कोई इकाई/भूखंड/अपार्टमेंट खरीदते समय उपरोक्त नियमों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है”, इसमें कहा गया है।”

हरियाणा में रेरा के तहत 1123 परियोजनाओं की सूची

बता दें कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा ने रेरा के तहत मामले निपटाने में सबसे जल्दी काम किया है, 20,604 मामलों को हल किया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा में दो विनियामक प्राधिकरण हैं: एक गुरुग्राम में है और दूसरा पंचकुला में। हरियाणा में रेरा के तहत 1123 परियोजनाएं हैं।

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