Saurabh Bhardwaj: दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर केंद्र की योजना पर चिंता व्यक्त की है। उनका दावा था कि नए कानूनों को गलत ढंग से लागू किया गया है।
Saurabh Bhardwaj: दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनका कहना था कि तीनों नए कानूनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे जिस तरह से लागू किया गया है वो गलत है। सरकार को पहले उन्हीं मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने आज से ही तीनों आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया।
सौरभ भारद्वाज ने क्या स्पष्ट किया?
आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘मेरा मानना है कि कानूनों में कोई खामी नहीं है। खामियां उनके क्रियान्वयन में हैं, जांच एजेंसियों में हैं, पुलिस उन कानूनों पर कार्रवाई नहीं करती। नए कानूनों के कारण आने वाले कई सालों तक बहुत भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, मुझे लगता है। जिस आम नागरिक ने कुछ कानूनों को बहुत मुश्किल से समझा है, उसे उन धाराओं के तहत अपना केस दर्ज करना मुश्किल होगा, जिसके तहत केस दर्ज करना है। यह मुझे लगता है कि पुलिस की मनमानी बढ़ जाएगी।”
इससे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे।
भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों पुराने आपराधिक कानूनों की जगह लेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये तीन नए कानून हैं। फरवरी 2024 में तीनों आपराधिक कानूनों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। केंद्रीय सरकार का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से आने वाले वर्षों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।