NCPA leader Nawab Malik को SC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी

NCPA leader Nawab Malik

NCPA leader Nawab Malik: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NCPA leader Nawab Malik को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम मेडिकल जमानत देने के पहले आदेश को ‘पूर्ण’ कर दिया। विशेष अदालत की शर्तों के अधीन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया।

अंतरिम जमानत को पूरा या स्थायी कर दिया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक।

मलिक ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल का एक फेफड़ा खराब हो गया है और वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम मेडिकल जमानत की याचिका का विरोध नहीं किया और कहा कि अंतरिम मेडिकल जमानत को स्थायी किया जा सकता है।

अगस्त 2023 से मलिक अंतरिम चिकित्सा बेल पर हैं। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2023 में मलिक को मेडिकल कारणों से दो महीने की अंतरिम जमानत दी, जो अक्टूबर में तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई। शीर्ष अदालत अपनी अंतरिम जमानत को बार-बार बढ़ाती रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मलिक ने पहले शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जो अस्थायी मेडिकल बेल याचिका को खारिज कर दिया था। स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगते हुए मलिक ने पहले शीर्ष अदालत के समक्ष दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित हैं। फरवरी 2022 में मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने 1999-2006 के बीच दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर की मदद से कुर्ला में संपत्ति हड़पी थी। ईडी ने आरोप लगाया कि पारकर ने दाऊद के अवैध कारोबार को संभालता था, इसलिए पैसे का इस्तेमाल आखिरकार आतंकी फंडिंग के लिए किया गया।

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