School Admission New Rule: पंजाब के स्कूलों में दाखिला लेने के लिए नई शर्तें नियम लागू, मां-बाप को बड़ी राहत मिली

School Admission New Rule: पंजाब सरकार ने छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से पंजाब के स्कूलों में अब तीन साल का बच्चा भी नर्सरी कक्षा में जा सकेगा। सरकार ने अपने बच्चे को घर बैठे किसी भी कक्षा में प्रवेश और पंजीकृत करने की अनुमति दी है।

इसके बाद विद्यार्थी ई-पंजाब पोर्टल पर एडमिशन फॉर्म भरने के लिए एक ऑनलाइन लिंक का उपयोग कर सकते हैं। संबंधित स्कूल के शिक्षक माता-पिता से संपर्क करेंगे जब वे यह फार्म भरेंगे। अब एल.के.जी. और यू.के.जी. नामक कक्षाएं प्राइमरी-1 और प्राइमरी-2 की जगह निजी स्कूलों की तरह बनाई गई हैं। दरअसल, केंद्र सरकार की शिक्षा नीति को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा किया है। इस नीति के अनुसार, छात्रों को सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए छह साल की उम्र होनी चाहिए।

प्री-प्राइमरी-1 में दाखिले के लिए अभी तक बच्चे की उम्र चार साल थी। दूसरी ओर, तीन साल के बच्चे भी निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते थे। इससे बच्चे आंगनवाड़ी से सीधे निजी स्कूलों की नर्सरी में चले गए, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होने लगे।

सरकार स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट अभियान चला रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री आनंदपुर साहिब के खालसा जी दास के स्मारक परिसर में 9 फरवरी को अरदास के साथ अभियान शुरू होगा। इसके तहत सरकार लगातार प्री-प्राइमरी में 10 प्रतिशत, प्राइमरी में 5 प्रतिशत और सेकेंडरी में 5 प्रतिशत दाखिले में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करती है। नवीन नियमों के अनुसार, तीन साल तक का बच्चा नर्सरी में, चार साल तक का बच्चा एलकेजी में, पांच साल तक का बच्चा यूकेजी में और छह साल तक का बच्चा पहली कक्षा में जा सकेगा।

शिक्षा विभाग ने इसके लिए भी राज्य, जिला, ब्लॉक, केंद्र और स्कूल स्तरीय समितियों का गठन किया है। यह दिलचस्प है कि प्रारंभिक और माध्यमिक विंगों के लिए अलग-अलग समितियां बनाई जाएंगी।

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