दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 02.08.2023 के पत्र के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए संबंधित शर्तों के अलावा 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज, और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में आईटीयू के नवीनतम एनएफएपी/रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित नियामक तकनीकी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था।
इस संबंध में, ट्राई ने 04.04.2024 को ‘आईएमटी के लिए पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया। प्रारंभ में, परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 02.05.2024 और 16.05.2024 निर्धारित की गई थी। हालाँकि, उद्योग और संगठनों के अनुरोध पर, टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दो सप्ताह, यानी क्रमशः 16.05.2024 और 30.05.2024 तक बढ़ा दी गई थी।
टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के उद्योग संघों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 24 मई 2024 और 6 जून 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब समय विस्तार के किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
टिप्पणियाँ/प्रति टिप्पणियाँ, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती हैं: advmn@trai.gov.in किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।
source: https://pib.gov.in

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