पंजाब की Man government ने एक नया आदेश प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जारी किया है।
पंजाब की Man government ने प्राइवेट हॉस्पिटल पर नया आदेश जारी किया है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पंजाब के मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों का दौरा नहीं करना पड़ेगा। अब पंजाब सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल अपने स्तर पर किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति देने के लिए एक समिति बनाएंगे. समिति नियमों के अनुसार मरीजों को ट्रांसप्लांट की अनुमति दे सकेगी।
पंजाब सरकार के इस फैसले से मरीजों की परेशानी कम होगी और समय पर समिति की बैठक होने से कई महत्वपूर्ण जिंदगियां बच जाएंगी। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप राज्य में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस निजी अस्पतालों को सरकार ने अनुमति दी है।
किडनी ट्रांसप्लांट के मामलों में पंजाब में तेजी से वृद्धि हो रही है। किडनी ट्रांसप्लांट नियमों के अनुसार, मरीज अपनी किडनी खून के रिश्तेदार को दान कर सकते है किडनी ट्रांसप्लांट को अब तक गुरु नानक देव अस्पताल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की अध्यक्षता वाली चार सदस्यों की समिति ने मंजूरी दी है। इस प्रक्रिया में मामलों की संख्या बढ़ने से मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जो अब इस नई व्यवस्था से कम होगा।