मान सरकार ने पंजाबी भाषा पर बड़ा फैसला किया, नए नियम जारी किए

मान सरकार ने पंजाबी भाषा को सम्मान देने के लिए ये आदेश जारी किए

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार पंजाबी भाषा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दुनिया भर में पंजाबी भाषा को प्रसिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब की मान सरकार ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि जिला भाषा अधिकारी डॉ. संदीप शर्मा ने कहा है कि सभी दुकानदारों और व्यापारियों को अपने साइनबोर्ड पर पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि में लिखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा को समृद्ध बनाने और सम्मान देने के लिए सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।

डॉ. संदीप शर्मा ने कहा कि सूचना या साइनबोर्ड लिखते समय पंजाबी शब्दों और व्याकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाए। पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार इस दिशा में सख्ती से काम कर रही है ताकि पंजाबी भाषा को पूरे राज्य में उचित सम्मान प्राप्त हो सके।

उच्च शिक्षा और भाषा विभाग ने भगवंत मान सरकार से कहा है कि पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि में सार्वजनिक और निजी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सड़कों, मील के पत्थरों और अन्य संकेतक लिखे जाएं। नियमों के अनुसार, दूसरी भाषा पंजाबी के नीचे लिखी जाएगी। 24 मार्च 2023 को मान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार नेमप्लेट, साइनबोर्ड और अन्य संकेतक प्राथमिक रूप से पंजाबी भाषा में होने चाहिए। सात ही अन्य भाषाओं का उपयोग करने पर उन्हें पंजाबी के नीचे लिखा जाना चाहिए।

डॉ. संदीप शर्मा ने बताया कि इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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