वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा के किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। रणवीर के विदेश जाने पर भी कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है।
“इंडियाज गॉट लेटेंट” मामले में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा की चुनौती कम नहीं होती दिखती। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें न्यायालय ने यूट्यूबर्स को बहुत बुरा बताया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा के किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर इलाहाबादिया को ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रणवीर को कोर्ट की अनुमति के बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम में दर्ज हुई एफआईआर की जांच में भी इलाहाबादिया को सहयोग करने का भी आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को दोषी ठहराया
सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर के वकील से पूछा, ‘क्या आप उस भाषा से सहमत हैं जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है? रणवीर इलाहाबादिया के विवादित कमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अश्लीलता का कोई मानक है? गैर-जिम्मेदारी की सीमा है। वे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वे लोकप्रिय हैं। उनका दिमाग बेकार है। ऐसे व्यक्ति का पक्ष अदालत को क्यों लेना चाहिए? क्या कोई पूरे समाज को हल्के में ले सकता है सिर्फ इसलिए कि कोई सोचता है कि वह इतना लोकप्रिय है और बोल सकता है? क्या कोई है जिसे ये भाषा अच्छी लगेगी?’
SC में रणवीर को एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने डिफेंड किया
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिश्वर सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने “इंडियाज गॉट लेटेंट” मामले की सुनवाई की। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे रणवीर इलाहाबादिया को इस दौरान एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने डिफेंड किया।
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