तिहाड़ जेल ने बताया कि Sanjay singh को केजरीवाल से मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई

Sanjay singh:-

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारी ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है। साथ ही इसके पीछे की वजह भी दिल्ली हाईकोर्ट को बताई है।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने संजय सिंह को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा। जेल सुपरिटेंडेंट ने अब इसकी वजह बताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को केजरीवाल से जेल में रहने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह एक ‘पूर्व कैदी’ हैं।

सुपरिटेंडेंट ने कहा कि दिल्ली जेल के नियम आदतन अपराधियों और पूर्व कैदियों को उनके जेल में बंद दोस्तों से मिलने से रोकते हैं। दिल्ली जेल नियमावली के नियम 588 के अनुसार पूर्व कैदियों और आदतन अपराधियों को जेल में बंद अपने दोस्तों से मिलने से रोका जाता है, जब तक कि इस तरह की मुलाकात के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होता। बता दें कि सिंह वर्तमान में दिल्ली शराब घोटाला 2021-22 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में जमानत पर बाहर हैं। इसी मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं।

अदालत सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट ने केजरीवाल को दो बार मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था क्योंकि सांसद एक ‘पूर्व कैदी’ हैं। तिहाड़ सुपरिटेंडेंट ने शनिवार को दायर हलफनामे में कहा कि इस फैसले को ‘अन्यायपूर्ण’ या ‘मनमाना’ नहीं कहा जा सकता क्योंकि केजरीवाल ने अप्रैल में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जेल अधिकारियों के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें सिंह सहित आठ परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ा गया था।

मुख्यमंत्री के अनुरोध को अधिकारियों ने भी ‘प्रारंभिक चरण’ में नियम 588 का हवाला देते हुए स्वीकार नहीं किया था। जेल अधिकारियों ने कहा कि मिलने की सुविधा अधिकार के बजाय नेचर की है, और यह 2018 के दिल्ली जेल नियम के अनुसार जेल अधिकारियों द्वारा नियंत्रित है। जेल अधिकारी ने चार पन्नों के हलफनामे में कहा, “प्रतिवादी द्वारा लिए गए फैसले को अन्यायपूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादी ने यूटीपी (अंडर ट्रायल कैदी) अरविंद केजरीवाल के अनुरोध को मंजूरी नहीं दी थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा यूटीपी अरविंद केजरीवाल से मिलने के अनुरोध से पहले विजिटर्स की लिस्ट संजय सिंह का नाम शामिल करने का अनुरोध किया गया था।’

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