WhatsApp Group मालिकों को अपनी पहचान पंजीकृत करानी होगी और ग्रुप चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा
जिम्बाब्वे सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत WhatsApp Group मालिकों को अपनी पहचान पंजीकृत करानी होगी और ग्रुप चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, पोस्टल और कूरियर सेवाओं की मंत्री ततेंदा मवेतेरा ने यह अधिनियम पारित किया है। लाइसेंस, जो एडमिन्स के लिए अनिवार्य होगा, 50 डॉलर से शुरू होगा।
सरकार का कहना है कि देश में शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकने के लिए यह नया कानून बनाया गया है। यह कदम जिम्बाब्वे के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप है, जो कहता है कि व्यक्तिगत डेटा व्यक्तिगत डेटा की तरह संरक्षित होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को सदस्यों के फोन नंबर मिलते हैं, इसलिए वे भी इस कानून के तहत आते हैं।
गलत जानकारी को रोकने का प्रयास
सूचना मंत्री मोनिका मुत्स्वंगवा ने बताया कि इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया से गलत सूचनाओं के स्रोत आसानी से खोजे जा सकेंगे। उनका कहना था कि यह नियम सिर्फ WhatsApp पर लागू नहीं होगा, बल्कि डेटा सुरक्षा के व्यापक कानूनों के तहत धार्मिक संस्थाओं और व्यापारिक संस्थाओं समेत सभी सोशल मीडिया क्रियाओं पर लागू होगा।
गोपनीयता के उल्लंघन पर उठ रहे सवाल
विरोधी इस नियम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन मानते हैं, हालांकि सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बता रही है। इस नियम के अनुसार, ग्रुप एडमिन्स को पंजीकरण के दौरान अपनी निजी जानकारी साझा करनी होगी, जिससे लोगों की निजता प्रभावित हो सकती है।
व्हाट्सएप पर गलत सूचना को रोकने के लिए हाल ही में लागू किए गए उपायों, जैसे “सर्च ऑन वेब” फीचर, के कारण यह नियम लागू होना चाहिए. हालांकि, ऑनलाइन समुदायों में लाइसेंसिंग की आवश्यकता पर बहस चल रही है। कई लोग इस कदम की उपयोगिता और इससे ऑनलाइन चर्चा पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं।