पंजाबराज्य

बिल्डिंग नियमों में यू-टर्न, पंजाब सरकार ने 2025 के यूनिफाइड रूल्स किए खत्म

चंडीगढ़.

पंजाब सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 15 दिसंबर 2025 को लागू किए गए इन नियमों को अब निरस्त कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले के बाद पहले से लागू नियम फिर प्रभावी हो गए हैं। इनमें पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स 2021 और पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलाज 2018 शामिल हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये नियम ऐसे लागू होंगे जैसे यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स कभी लागू ही नहीं हुए थे।

सरकार ने यह भी कहा है कि इस बदलाव को लागू करने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसे दूर करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जा सकेंगे। यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से शहरी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग मंजूरियों की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ेगा।

Related Articles

Back to top button