UP News: राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई; कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा, फिर बेल दे दी

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UP News: एमपी-एमएलए कोर्ट ने यूपी के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निर्णय दिया है। प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस निर्णय के बाद राकेश धर त्रिपाठी ने कोर्ट में जमानत की मांग की। उन्हें इस पर अदालत ने जमानत दे दी।

स्पेशल कोर्ट ने चालीस दिन की अंतरिम जमानत की अनुमति दी है। राकेशधर त्रिपाठी को अंतरिम जमानत मिलने से अब जेल नहीं जाना होगा। कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद वे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ रिवीजन दाखिल कर सकेंगे।

UP News: पहले राकेश धर त्रिपाठी को कोर्ट ने कस्टडी में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया था। सजा स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट के डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने दी। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस खत्म होने के तीन दिन बाद कोर्ट ने अपना निर्णय रद्द कर दिया।

भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर आरोप लगाया गया था। 23 नवंबर 2012 को, विजिलेंस के इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे राकेश धर त्रिपाठी

एफआईआर दर्ज होने पर विवेचना विजिलेंस को दी गई। विजिलेंस ने विवेचना के बाद वाराणसी जिला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बाद में यह मामला एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में प्रयागराज भेजा गया। एक मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच, राकेशधर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे।

UP News: इस दौरान, उन्होंने आय से समस्त वैध स्रोतों से 49 लाख 49 हजार 928 रुपये कमाए। इस दौरान संपत्ति खरीदने और भोजन पर दो करोड़ 67 लाख रुपये से अधिक खर्च किए गए। जो आय से 2 करोड़ 17 लाख से अधिक है। जो पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी संतोषजनक व्याख्या नहीं दे सके।

फैसला सुनाए जाने के वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री कोर्ट रूम में भावुक हो गए। यूपी की राजनाथ सिंह सरकार में भी राकेश धर त्रिपाठी मंत्री थे। फिलहाल, राकेश धर त्रिपाठी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपनी पार्टी एस में थे।

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