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विजिलेंस ब्यूरो ने PM Awas Yojana अनुदान में गड़बड़ी के आरोप में पंचायत सचिव, सरपंच और निजी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है

विजिलेंस ब्यूरो ने PM Awas Yojana अनुदान में गड़बड़ी के आरोप में पंचायत सचिव, सरपंच और निजी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है

PM Awas Yojana: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालय, फाजिल्का में तैनात पंचायत सचिव संतोख सिंह, सरपंच महला सिंह और फाजिल्का जिले के गांव सईदे के हिठाड़ के निवासी मुख्तियार सिंह के खिलाफ अवैध रूप से केंद्र पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 1,20,000 रुपये की अनुदान राशि।

आज यहां इसका खुलासा करते हुए वीबी के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि एक शिकायत की जांच के दौरान, यह पाया गया कि उपरोक्त मुख्तियार सिंह ने पहले से ही पांच मरला का निर्मित घर होने के बावजूद पीएमएवाई के तहत धोखाधड़ी से 1,20,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की थी। उनके गांव में राज्य सरकार द्वारा पंचायती जमीन आवंटित की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त आरोपी सरपंच महला सिंह और पंचायत सचिव संतोख सिंह ने आपसी मिलीभगत से गांव में अपने पक्के घर की जानकारी होने के बावजूद अवैध लाभार्थी मुख्तियार सिंह की स्व-घोषणा को मंजूरी दे दी थी।

अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस पूछताछ के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)ए सहपठित 13(2) और आईपीसी की धारा 409, 467, 468, 471, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ वीबी पुलिस स्टेशन, फिरोजपुर रेंज में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी थी।

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