पंचायतीराज संस्थाओं उप चुनाव माह जून 2024 हेतु मतदान दिवस पर श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

पंचायतीराज संस्थाओं उप चुनाव माह जून 2024 हेतु

मतदान दिवस पर श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना 14 जून 2024 को जारी होगी एवं मतदान 30 जून 2024 को होगा।

श्रम कल्याण अधिकारी हसीना बानो ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अन्तर्गत लागू है। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिये भी मतदान के दिन कामगारों को सवैतनिक अवकाश दिये जाने की व्यवस्था है।

उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदान 30 जून 2024 को होगा। उन्होंने जिले के व्यावसायिक संस्थानों/व्यापार संघों/कृषि मण्डी के हम्माल एवं अन्य श्रमिकों/संस्थान के मालिकों से अनुरोध किया है कि जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन क्षेत्रों में निवास कर रहे कामगारों को मताधिकार हेतु मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित कराने का श्रम करें।

source: https://dipr.rajasthan.gov.in

Exit mobile version