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Yogi Govt: योगी सरकार ने जारी की नियमावली, छोटे शहरों में 3 गुना हाउस टैक्स देना होगा

Yogi Govt: उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों को हाउस टैक्स का तीन गुना भुगतान करना होगा। अब हाउस टैक्स भी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में भी वसूला जाएगा।

Yogi Govt: योगी सरकार बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहरों में भी भवनों का व्यवसायिक उपयोग कर मोटा मुनाफा कमाने वालों से दो से तीन गुना तक हाउस टैक्स लेगी। वर्तमान में, यह प्रणाली केवल नगर निगम वाले 17 शहरों में लागू थी। अब हाउस टैक्स भी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों से वसूला जाएगा।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन, भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी हाउस टैक्स वसूला जाएगा। इन शहरों में रहने वाले भवन स्वयं अपना हाउस टैक्स तय कर निकायों में जमा कर सकेंगे।

सरकारी स्कूलों से आम टैक्स

सरकारी छात्रावास, राजकीय या सहायता प्राप्त संस्थानों, स्वीमिंग पुल, क्रीड़ा केंद्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, थियेटर और संगीत और नृत्य केंद्रों से नियत दर के समान हाउस टैक्स लिया जाएगा। लघु औद्योगिक इकाइयों, एकल स्क्रीन सिनेमाघर, 120 वर्ग फीट या 11.14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली चाय की दुकान, दूध, डबलरोटी, अंडे, धोबी, लांड्री, फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकान से सामान्य हाउस टैक्स वसूला जाएगा।

मेडिकल स्टोर से दोगुना हाउस टैक्स

स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यक कांप्लेक्स, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें और निजी कोचिंग संचालकों से हाउस टैक्स दोगुना लिया जाएगा। उदाहरण के लिए सामान्य भवन का जितना हाउस टैक्स होता है, इन भवनों से इसका दोगुना हाउस टैक्स लिया जाएगा।

पैथालोजी व शादी घर से तीन गुना टैक्स

क्लीनिकों, पालीक्लीनिकों, डेंट क्लीनिकों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, पैथालोजी लैबों, नर्सिंग होमों, चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर हाउस टैक्स तीन गुना बढ़ा दिया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंध संस्थान, विधि संस्थान और फिजियोथिरैपी केंद्रों से हाउस टैक्स तीन गुना लिया जाएगा। तीन गुना हाउस टैक्स पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, डिपो, गोदाम, सामुदायिक भवन, कल्याण केंद्र, विवाह क्लब, आडीटोरियम, सामुदायिक केंद्र, रेस्टोरेंट, स्टार होटल, होर्डिंग भवन, टीवी टावर, दूरसंचार टावर और अन्य टावरों पर लगाया जाएगा। गृह टैक्स भी बैंक, एटीएम, निजी क्षेत्र के कार्यालय, मॉल, पब्स, बार आदि से तीन गुना होगा।

कम चौड़े मार्गों पर कम टैक्स

हाउस टैक्स नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से वसूला जाएगा। सर्किल रेट कम होगा, जो कम चौड़ी सड़क पर घर बनाकर रहने वालों पर टैक्स निर्धारण करेगा। नौ मीटर चौड़ी सड़क पर रहने वालों के लिए सबसे कम रेट होगा। नौ से 12 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए सार्किल रेट अलग होगा; 12 से 24 मीटर और 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के लिए अलग होगा। निकाय इसके लिए सवयं सर्किल रेट तय करते हैं और इसके आधार पर हाउस टैक्स का निर्धारण क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाता है।

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