गैर घरेलू गतिविधियाँ: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, वे विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित कार्यालय में जाकर अथवा कंपनी पोर्टल https://portal.mpcz.in/web/ अथवा UPAY app अथवा Urjas portal के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर अपने प्रयोजन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यवसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू (लाइट और फैन) का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चेकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने कनेक्शन की जांच करा लें और जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया गया है उसी के अनुसार अपने निकटतम कंपनी के जोन कार्यालय/वितरण केन्द्र, में संपर्क करें अथवा सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए बिजली कंपनी के https://portal.mpcz.in/web/ अथवा UPAY app अथवा Urjas portal पर जाकर ऑनलाइन अपना कनेक्शन प्रयोजन के अनुसार संबंधित टैरिफ श्रेणी के अनुसार परिवर्तित करा लें।
SOURCE: https://www.mpinfo.org

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