दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को दिल्ली की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी। CBI मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कब विचार?
दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए कथित शराब घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत मंगलवार को 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई। केजरीवाल को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया। 27 अगस्त को अदालत केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया गया पूरा आरोपपत्र पर विचार कर सकती है।
बीते 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ ने भी सीबीआई से प्रतिक्रिया मांगी है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त का दिन निर्धारित किया।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुनवाई शुरू होते ही दलीलें देना शुरू किया। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन बार अंतरिम जमानत मिली है। सिंघवी ने 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित अंतरिम जमानत आदेशों के अलावा 20 जून को निचली अदालत की ओर से दी गई नियमित जमानत का भी हवाला दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पूछा कि केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत क्यों नहीं दी जा सकती जब पीएमएलए के तहत लगाई गई कड़ी शर्तों के बावजूद जमानत मिल सकती है। सिंघवी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने के लिए कोई कठोर प्रावधान नहीं है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को अभी कोई अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। फिर सिंघवी ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर अदालत ने 23 अगस्त का दिन निर्धारित किया।