हरियाणा के CM Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्ता (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी

हरियाणा के CM Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्ता(एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दी गई। यह महत्वाकांक्षी योजना मूल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है।

सबके लिए आवास विभाग (डीएचएफए) आवेदक की पात्रता की पुष्टि करेगा और केवल 1,000 रुपये की एकमुश्त लागत के भुगतान पर भूखंड आवंटित किया जाएगा।

भूखंड आवंटन के बाद, अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र यानी अधिकार पत्र जारी होने के 2 साल के भीतर विकसित भूखंड का भौतिक कब्जा। 2 साल के भीतर भौतिक कब्जा न मिलने पर लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के हिसाब से भूमि की कीमत उपलब्ध कराएगी।

यह योजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के अलावा, एमएमजीएवाई-ई विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के माध्यम से पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क और बिजली सहित आंतरिक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेगी।

हरियाणा सरकार ने लाभार्थियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, पानी और सीवरेज कनेक्शन का पंजीकरण शुल्क (कन्वेंस डीड) माफ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यह योजना लाभार्थियों को उनके आवास इकाइयों के निर्माण को पूरा करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज पर ऋण के रूप में 6,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2024-2027 की अवधि में एमएमजीएवाई-ई के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है। हरियाणा सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और संरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने में अहम योगदान देगी।

Source: https://prharyana.gov.in/

 

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