Chandigarh: पंजाब के गृह सचिव और डीजीपी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी और मुक्तसर साहिब के एसएसपी को एनडीपीएस मामलों में सरकारी गवाहों के लापरवाह व्यवहार पर नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट ने तीनों को स्वयं कोर्ट के सवालों का जवाब देने के लिए कहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब Chandigarh में सरकारी अधिकारी अब गवाही देने नहीं आते हैं। जब एसएसपी को बुलाया जाता है, तो कोर्ट को विश्वास दिलाया जाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। न्यायालय को यह जानकर दुख हुआ कि विश्वास दिलाना व्यर्थ है और शायद: केवल हमें खुश करने के लिए दिया गया है। यह न्यायालय अब मूकदर्शक नहीं रहेगा जब देश के इस हिस्से में नशे का बुरा प्रभाव समाज, खासकर युवाओं पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पंजाब Chandigarh के गृह सचिव, डीजीपी और मुक्तसर साहिब के एसएसपी को अगली सुनवाई में खुद हाजिर होने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता अर्शदीप सिंह ने बताया कि 1 सितंबर 2020 को एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया था। Chandigarh इस मामले में 24 फरवरी 2021 को चालान पेश किया गया था और 18 अगस्त 2021 को चार्ज फ्रेम दिया गया था। याची ने बताया कि उसे गिरफ्तार करने के दिन से ही पुलिस की हिरासत में रखा गया है और ट्रायल अभी भी चल रहा है। हाल तक केवल एक गवाही हो सकी है, हालांकि मामले में २० गवाह और सभी सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

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