
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अब 30 मार्च के बजाय 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करेगी।
28 फरवरी से हरियाणा सरकार तीनों नए आपराधिक नियमों को लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसकी घोषणा की है। बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में पहला राज्य होगा।
इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 शामिल हैं। 1 जुलाई, 2024 से, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इन तीन नए कानूनों की जगह लेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा?
बता दें कि पिछले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभागों की बैठक की। उस बैठक के बाद, उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अब 30 मार्च से 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में उन्होंने अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने और अवैध रूप से विदेश जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा के दौरान संकेत दिया कि अवैध अप्रवास को रोकने के लिए फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा।
नए कानून में क्या शामिल है?
- नए कानूनों में मौब लिंचिंग को पहली बार परिभाषित किया गया है।
- एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक तीन वर्ष में न्याय मिल सकेगा।
- नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं का समय भी बताया गया है।
- समय सीमा निर्धारित करने से तारीख पर तारीख से छुट्टी मिलेगी।
- नए कानूनों का लक्ष्य था लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए 12 हजार मास्टर ट्रेनर्स बनाना।
- नए कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है.
- नए कानूनों के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का है.
- देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा.
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