HC ने Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी को सही ठहराया, जमानत से भी इनकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। राहत से पहले ही उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को एक बार फिर कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। CBI केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने फैसला किया कि केजरीवाल  जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था. यह भी कहा जा सकता है कि सीबीआई ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया था। 26 जून को, केजरीवाल को सीबीआई ने ईडी की हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल ने सीबीआई केस में गिरफ्तार करने और रिमांड पर भेजने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

21 मार्च को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल को शराब घोटाले का नेतृत्वकर्ता बताया है। आम आदमी पार्टी, हालांकि, इन आरोपों को खारिज करती रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को दिल्ली सरकार को अस्थिर करने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।

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