अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की: जानें क्या हुआ?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों ED ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में विचाराधीन है। ईडी की तरफ से कोर्ट में एएसजी एसवी राजू दलील पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है। अदालत इसमें दखल दे सकता है। इन्होंने पहले इस मामले में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उस समय हमने कोई सुनवाई नहीं की थी।

केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू

ईडी एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले कभी भी रिमांड को चुनौती नहीं दी थी। हां, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हमने कोर्ट से दस्तावेज मांगे थे, जिसे देखने के बाद अदालत ने कोई राहत नहीं दी थी। हम इस मामले में मिनी ट्रायल का विरोध करते हैं। इस दौरान तुषार मेहता ने बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) की सुविधा हर किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 19 के साथ कुछ शर्तें हैं केवल ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को शक्ति दी गई है।

कोर्ट में दलील

इस दौरान एसजी मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जांच का एक हिस्सा है। जस्टिस दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी को सेक्शन 45 के तहत यह कर्तव्य है कि वह विशेष जज को दिखाए कि गिरफ्तारी वैध नहीं है। इसलिए मुझे बेल दी जाए। इस दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि स्वयं लागू किए गए नियम अदालतों पर लागू है। लेकिन यदि पीएमएलए के तहत इस मामले को लाते हैं तो इतनी सख्त शर्तों के तहत कौन जमानत देगा।

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