Swati Maliwal Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय ने बिभव को हर दिन अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी है। साथ ही, वहीं बिभव के वकील ने कहा किहम रिमांड शब्द का विरोध करते हैं।। रिमांड जांच के लिए दिया जाता है। हम कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए गहन जांच की आवश्यकता हो।
बिभव के वकील ने विरोध प्रकट किया
बिभब के वकील ने कहा कि आरोपी की स्वतंत्रता न्यायिक या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। चीज़ की मांग उचित होनी चाहिए। बिभव के वकील ने कहा कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत होती है, लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है।
CCTV फुटेज और DVR को संरक्षित करने की मांग
बिभव के वकील ने अर्ज़ी दाखिल कर DVR और CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तीन बार रेड किया गया और पुलिस DVR लेकर गई। इसके बाद, वे अब कहते हैं कि वह खाली है। इसलिए CCTV और DVR को सुरक्षित रखकर न्यायालय में तुरंत पेश करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने बिभव की याचिका को खारिज करने की मांग की।दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी ट्रायल का सेटज नहीं है, ऐसे में इस तरह की मांग नहीं की जा सकती है।

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