Punjab News: पंजाब में बहुत सी अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। बिल्डर पुडा एनओसी कॉलोनियां बिना अधिकारियों की सहायता से बना रहे हैं।
Punjab News: पंजाब के विभिन्न जिलों में बिल्डरों द्वारा पुडा अधिकारियों की मिलीभगत से बिना एनओसी के अवैध कॉलोनियां बसाने का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
पूरे पंजाब में बहुत सी अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, यह अमृतसर लीगल एक्शन एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया. एडवोकेट विपुल अग्रवाल ने इस मामले की याचिका दायर की।
बिल्डर पुडा एनओसी कॉलोनियां बिना अधिकारियों की सहायता से बना रहे हैं। इन कॉलोनियों की जानकारी मांगी गई याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने इंडस गोल्ड सिटी, स्टार सिटी, एस्मा एस्टेट, रॉयल विला और आशियाना ग्रीन जैसी कई कॉलोनियों के बारे में जानकारी मांगी थी। जवाब में कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।
ये सभी कॉलोनियां जालंधर और तरनतारन में स्थित हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि अवैध कॉलोनियां पूरे पंजाब में फैल रही हैं, सिर्फ इन दो जिलों में नहीं। कुछ जनहित याचिकाएं अभी भी लंबित हैं याचिकाकर्ता ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को लेकर अन्य जनहित याचिकाएं लंबित हैं। यदि ऐसा है तो हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इन अवैध कॉलोनियों पर 14 मई तक प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार को सूचना दी गई
याचिकाकर्ता ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को इस तरह से अनुमति देने से राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले अक्सर बुनियादी सुविधाओं के लिए लंबे समय इंतजार करते हैं।
इन सभी दलीलों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले में नोटिस देकर स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।