Punjab State Election Commission ने बकाया न होने के प्रमाण के संबंध में जारी किए निर्देश

Punjab State Election Commission

Punjab State Election Commission: आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रविवार को पंजाब राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार बकाया न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वह एक हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें कहा गया हो कि कोई सरकारी बकाया लंबित नहीं है।

15 अक्टूबर को राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव होंगे।

रविवार को राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने कहा कि आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नामांकन पत्रों के साथ किसी भी तरह का बकाया प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए.

यदि कोई उम्मीदवार ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उम्मीदवार एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट रूप से बता सकता है उस पर संबंधित प्राधिकरण का कोई भी बकाया नहीं है।

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