ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब के जिला लुधियाना की सड़कों पर बिना नंबर के चल रहे ई-रिक्शा को 15 मार्च तक की मोहलत दी है। 15 मार्च के बाद किसी भी ई-रिक्शा को बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर चलते देखा गया, तो उसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताकि सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ई-रिक्शा पर नकेल कसी जा सके, ट्रैफिक पुलिस भी शहर में बिना ट्रेड सर्टीफिकेट बेचने वाले डीलरों की पहचान करेगी। ट्रैफिक विभाग के एडीसीपी गुरप्रीत कौर पुरेवाल ने आज ई-रिक्शा डीलरों के साथ अपने कार्यालय में बैठक की, ताकि शहर में उनके पंजीकृत होने की पुष्टि की जाए।
पुरेवाल ने बैठक में डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ई-रिक्शा बेचते समय ही उसे रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें और टैंपरेरी नंबर अलाट करें, जो एक महीने की वैधता होगी। साथ ही, उन्होंने डीलरों को निर्देश दिए हैं कि वे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए पुराने ई रिक्शा की पूरी सूची बनाकर विभाग को सौंप दें। इसके बावजूद, अगर किसी डीलर ने ई-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में गलती की तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करेगी। ई-रिक्शा बेचने वाले व्यक्ति को ट्रेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसके लिए, ट्रैफिक पुलिस डीलरों की पहचान करेगी। ACP ट्रैफिक चरणजीव लांबा और गुरप्रीत सिंह भी बैठक में उपस्थित थे।
ऑटोरिक्शा चालकों के लिए भी विशेष निर्देश अधिकारियों ने ऑटोरिक्शा चालकों को वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया है। ADGP ट्रैफिक ने भी इस बारे में आदेश जारी किए हैं। ऑटोरिक्शा चालकों को स्टील ग्रे रंग की वर्दी पहननी चाहिए। साथ ही, नियत सवारियों को अ

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