यूपी Yogi Adityanath सरकार अब निजी क्षेत्रों में टाउनशिप बनाने के लिए जमीन देगी। टाउनशिप लाने की अनुमति होने पर बिल्डरों को जमीन मिलेगी। बिल्डरों को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि कितने महीनों में योजना के लिए जमीन का इंतजाम होगा।
यूपी की Yogi Adityanath सरकार अब निजी क्षेत्रों में शहर बनाने की अनुमति देगी। बिल्डरों को जमीन होने पर टाउनशिप लाने की अनुमति मिलेगी। इतना ही नहीं, बिल्डरों को शपथ पत्र देना होगा कि योजना के लिए कितने महीनों में जमीन की व्यवस्था होगी और आवंटियों को जमीन कब तक दी जाएगी। ऐसा न करने पर बिल्डरों को कार्रवाई की जाएगी। उच्च स्तर पर समझौता हुआ है और जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की योजना है।
आवंटियों के हित का ध्यान
टाउनशिप को निजी क्षेत्रों में लाने की अनुमति आवास विभाग ने दी है। बिल्डर्स प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में टाउनशिप बनाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। विकास प्राधिकरणों की प्रस्तावना के बाद, इन बिल्डरों को शासन की मंजूरी पर लाइसेंस दिया जाएगा। 20 एकड़ से भी छोटे टाउनशिप बनाने की सुविधा आवास विभाग ने बिल्डरों को दी है। प्रदेश में पहले से ही हाईटेक टाउनशिप और इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की घोषणा की गई है। कुछ बिल्डरों को छोड़कर, अधिकांश लोगों ने लाइसेंस मिलने के बाद भी अपनी घरेलू योजनाओं को पूरा नहीं किया। तय डीपीआर के आधार पर भी कुछ लोग जमीन नहीं ले पाए। बुकिंग कराने वाले आवंटियों को इसके चलते परेशनियों का सामना करना पड़ा। बाद में शासन ने नियमों को कम कर दिया, लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आवंटियों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा।
कहाँ कितनी जमीन लेंगे?
टाउनशिप बनाने वाले बिल्डरों को बताना होगा कि वे अपनी योजनाओं को कहां लागू करने जा रहे हैं। उनके पास कितनी जमीन है? बुकिंग खोलने से पहले भूमि की पूरी व्यवस्था करनी होगी। बुकिंग के समय ही फ्लैट या प्लाट पर कब्जा करने का समय बताना होगा। योजनाओं को चरणबद्ध रूप से भी पूरा करना होगा। बिल्डरों को चरणबद्ध तरीके से ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे विकास प्राधिकरणों के पास यह रिकार्ड रहे कि टाउनशिप में कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।