मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर आज निर्णय:चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में  याचिका लगाई है; महिला कोच ने छेड़छाड़ की शिकायत की है

अब हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तारी का भय है। संदीप सिंह ने चंडीगढ़ जिला जज की कोर्ट में जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ आज मंत्री की जमानत पर कोर्ट में के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।सुनवाई होगी। 31 दिसंबर 2022 को, चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री के खिलाफ कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले में कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

महिला जूनियर कोच से यौन-उत्पीड़न मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ 25 अगस्त को CJM की कोर्ट में चालान पेश किया गया था। संदीप सिंह को चंडीगढ़ पुलिस ने IPC की धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत आरोपी बनाया है।

354 बी गिरफ्तारी का डर है

पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता दीपांशु बंसल ने कहा कि मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। धारा 354 बी के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस धारा में सात वर्ष की सजा दी गई है। दीपांशू बंसल ने कहा कि इस मामले में पीड़िता ने संदीप सिंह के खिलाफ जबरन दुष्कर्म की कोशिश की शिकायत भी दी है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने आइपीसी की धारा 376 और 511 को मामले में नहीं जोड़ा है। अब आरोप निर्धारित करते समय इन धाराओं को जोड़ने पर बहस करेंगे।

16 को संदीप सिंह कोर्ट में पेश होंगे

ACJM कोर्ट चंडीगढ़ में हरियाणा के इस महत्वपूर्ण मामले में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ सुनवाई होगी। ACJM राहुल गर्ग ने आरोपी संदीप सिंह को 8 दिन पहले इस मामले में नोटिस भेजा था। CRPC की धारा 207 के तहत चालान की एक प्रति भी उन्हें दी गई है।अब 16 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। इसमें चार्जशीट के अनुसार संदीप सिंह पर आरोप लगाए जाएंगे। संदीप सिंह को सिर्फ कोर्ट की अगली सुनवाई में पेश होना होगा।

SIT की जांच के बाद जोड़ी गई 509 धारा

26 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस में जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोपों के तहत शिकायत की। संदीप सिंह को जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में आईपीसी की धारा 342, 354, 354A, 354B और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। डीएसपी इस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच करने के लिए विशेष निवेश टीम बनाई गई। SIT की जांच के बाद पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ी।

मंत्री ने बाथरुम में बलात्कार किया

हरियाणा की जूनियर महिला कोच ने कहा कि मंत्री ने उसे छोड़ने की बहुत सी मांग की, लेकिन वह उसे बाथरुम में ले गया, जहां उसने अपना लोअर भी उतार दिया। साथ ही मुझे काफी बल दिया गया। मंत्री ने इस दौरान बाथरुम की कुंडी भी लगाई। जब मैं इसका विरोध करने लगा, तो वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने मंत्रियों को थप्पड़ मार दिया जब वे नहीं मानते थे। मंत्री ने फिर मुझे थप्पड़ मारा। मैं इस पर रोने लगी। मंत्री ने फिर कहा कि स्पोर्ट्स करने वाली लड़कियां वर्जिन नहीं हैं।

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