Delhi CAG Report: CAG रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। इसमें दावा किया गया है कि आबकारी नीति से आप सरकार को तत्कालीन रूप से भारी वित्तीय नुकसान हुआ था।
Delhi CAG Report: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की हाल की रिपोर्ट में दिल्ली की आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़े नियमों के कार्यान्वयन में गंभीर खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी विभाग की नीतियों और कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी ने सरकार को लगभग ₹2,026.91 करोड़ का नुकसान पहुँचाया।
दिल्ली सरकार के कुल कर राजस्व का लगभग 14% आबकारी विभाग से आता है। यह विभाग शराब और नशीले पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित और विनियमित करता है और शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद, मानव उपभोग के लिए शराब ही उत्पाद शुल्क लागू था। इसलिए शराब की बिक्री आबकारी विभाग का सबसे बड़ा राजस्व है।
क्या नुकसान हुआ?
CAG रिपोर्ट बताती है कि शराब नीति में कई लापरवाह और अनियमित निर्णय किए गए, जिससे दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ।
• 941.53 करोड़ का नुकसान: कई जगहों पर खुदरा शराब की दुकानें नहीं खुलीं
• 890 करोड़ का घाटा: सरकार ने सरेंडर किए गए लाइसेंसों को पुनः खरीदने में असफलता दिखाई
• 144 करोड़ की छूट: शराब कारोबारियों को COVID-19 का बहाना बनाकर दी गई
• 27 करोड़ रुपये का नुकसान शराब कारोबारियों से पर्याप्त सुरक्षा निधि नहीं ली गई
इन रास्ते से शराब लोगों तक पहुंचती है
शराब की आपूर्ति प्रणाली में बहुत सारे पक्ष हैं। निर्माताओं से शराब दिल्ली के गोदामों, सरकारी और निजी शराब की दुकानों, होटलों, क्लबों और रेस्तरां तक पहुंचती है। लाइसेंस, परमिट, आयात/निर्यात शुल्क, उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्कों से आबकारी विभाग आय प्राप्त करता है।
लाइसेंस जारी करने के नियमों की अवहेलना
कैग रिपोर्ट ने बताया कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करते समय नियमों का पालन नहीं किया। विभिन्न प्रकार के लाइसेंस (थोक, खुदरा, होटल-रेस्तरां) एक व्यक्ति या कंपनी को नहीं दिए जा सकते, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 35। लेकिन जांच में पता चला कि कुछ कंपनियों को एक से अधिक लाइसेंस दिए गए थे।
आबकारी विभाग ने कई बार बिना आवश्यक जांच किए ही लाइसेंस जारी किए। इसमें आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, वित्तीय स्थिरता, बिक्री और कीमतों से जुड़े दस्तावेज और अन्य राज्यों में घोषित कीमतें शामिल थे। कुछ कंपनियों ने प्रॉक्सी मालिकाना हक का सहारा लिया, जिससे वे शराब व्यापार में कार्टेल कर सकें और अपने ब्रांड का प्रचार कर सकें।
मनमाने ढंग से निर्धारित कीमत
रिपोर्ट में बताया गया है कि थोक विक्रेताओं को शराब की फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई, जिससे कीमतों में हेरफेर हुआ। परीक्षण ने पाया कि एक ही कंपनी द्वारा विभिन्न राज्यों में शराब की कीमतें अलग-अलग थीं। मनमाने ढंग से निर्धारित कीमतों ने कुछ ब्रांडों की बिक्री को कम कर दिया, जिससे सरकार को उत्पाद शुल्क का नुकसान हुआ। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच नहीं की, जिससे मुनाफाखोरी और कर चोरी हुई।
टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।
दिल्ली में बिकने वाली शराब की गुणवत्ता आबकारी विभाग को सुनिश्चित करनी चाहिए। नियमों के अनुसार, हर थोक विक्रेता को भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है। लेकिन अध्ययन ने पाया कि बहुत से लाइसेंस धारकों ने अच्छी तरह की जांच रिपोर्ट नहीं दी। 51% मामलों में विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो एक वर्ष से पुरानी थी या उपलब्ध ही नहीं थी। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज से मान्यता नहीं प्राप्त लैब्स से कई रिपोर्टें जारी की गईं।
आबकारी खुफिया ब्यूरो का काम कमजोर हो गया। 65% जब्त की गई शराब देसी थी, जो बताता है कि इस शराब की अवैध बिक्री बड़ी मात्रा में हो रही थी। शराब तस्करी को रोकने में आधुनिक तकनीकों, जैसे डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं किया गया।
कैबिनेट के अनुमोदन के बिना महत्वपूर्ण बदलाव
नई आबकारी नीति 2021-22 में भी कई कमियां थीं। सरकारी कंपनियों को बाहर कर दिया गया और निजी कंपनियों को थोक व्यापार का लाइसेंस दिया गया। कैबिनेट की अनुमति के बिना नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिससे सरकारी बजट प्रभावित हुआ। इस नीति के परिणामस्वरूप सरकार को ₹2,002 करोड़ का घाटा हुआ।
लाइसेंस वापस लिए गए
कई कंपनियों ने लाइसेंस को बीच में ही वापस कर दिया, जिससे बिक्री घटी और सरकार को 890 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को सरकार ने ₹941 करोड़ की छूट दी, जिससे राजस्व में कमी आई। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने आबकारी विभाग के पूर्व निर्देशों के खिलाफ ₹144 करोड़ की छूट दी।
यह सुझाव कैग ने दिया है
कैग ने सुझाव दिया है कि लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और नियमों का पालन होना चाहिए। शराब की लागत निर्धारित करने में पारदर्शिता होनी चाहिए और सरकार मुनाफाखोरी को रोकने के लिए लागत का विश्लेषण करे। ताकि नकली और मिलावटी शराब की बिक्री को रोका जा सके, गुणवत्ता नियंत्रण को सख्त बनाया जाए। शराब की तस्करी को रोकने के लिए नवीनतम डेटा एनालिटिक्स और तकनीक का उपयोग किया जाए। नई नीति को बेहतर बनाया जाए और सरकार को हुए वित्तीय नुकसान का दोष देना चाहिए।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आबकारी विभाग को शराब के मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की कार्रवाई का पता लगाना होगा और इन सिफारिशों को लागू करना होगा।
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