चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।
श्रीमती सिंह के निर्देशों के बाद निदेशक (अराजपत्रित) श्री राकेश कुमार शर्मा ने समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रकों, समस्त अधीक्षकों, संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रमुख चिकित्साधिकारियों सहित सभी नियंत्रण अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे कार्मिकों की सूचना मांगी है। साथ ही इन कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव भी भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
श्री शर्मा ने बताया कि बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के मामलों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। ऐसे कार्मिकों को 3 दिवस में कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध प्रकरण के अनुसार परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करने, वित्त विभाग के 12 जनवरी 2017 के परिपत्र तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम के नियम 86 (4) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नियंत्रण अधिकारियों को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं निदेशालय को 15 दिवस में प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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