पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को 22 पुराने हत्या के मामले से बरी कर दिया है। 2002 में डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राम रहीम को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा संस्थापक गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत दी है। दरअसल, राम रहीम को दो दर्जन पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2002 में डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।18 अक्टूबर 2021 को, पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को इस मामले में दोषी ठहराया। राम रहीम को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की निर्णय को पलट दिया है, जो डेरा प्रमुख सहित पांच दोषियों को बरी करता है।
मामला 2 साल पुराना है
बता दें कि मामला 10 जुलाई 2002 को पूरा हुआ है। डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बहुत सारी जांच की गई है। रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी क्योंकि वे पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं थे। ये शिकायत 2003 में की गई थी। याचिका दायर होने के बाद सीबीआई को मामला सौंपा गया. अक्टूबर 2021 में, सीबीआई ने राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराया।
राम रहीम जेल से नहीं बच सकेंगे
हालांकि, 22 वर्ष पुराने हत्याकांड से छुटकारा पाने के बाद भी राम रहीम जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसका कारण यह है कि राम रहीम को पहले भी जेल की सजा सुनाई गई है। राम रहीम को दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। राम रहीम को छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे में इस दोनों ही मामलों में सजा काटने की वजह से राम रहीम को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा।

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